Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024:- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की सभी अविवाहित महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं जो अविवाहित है, और जिनका उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। उन सभी महिलाओ के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना है, जिसके तहत पंजीकृत अविवाहित महिलाओं को सरकार प्रत्येक महीने ₹600 रुपए का पेंशन राशि प्रदान करेगी। और इस योजना के जरिए से मिलने वाली पेंशन राशि आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेने का सोच रहे हैं, तो आप सभी को इस लेख के जरिए से हम आपको इस योजना के तहत लाभ लेने से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे। और मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ मुख्य योग्यता, आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज से संबंधित संपूर्ण जानकारी को विस्तार पूर्वक से हमने इस आर्टिकल के जरिए से बताया है। आप सभी इस लेख के जरिए से दी गई सभी जानकारी की से सहायता से आसानी से आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और इसका लाभ उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का लाभ किया है ?
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को हर महीने ₹600 रुपए की पेंशन राशि प्राप्त किया जाता है।
- इस योजना के तहत पूरे एक वर्ष में एक लाभार्थी को कुल 7200 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- और इस योजना में मिलने वाला धनराशि लाभार्थियों के सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत राज्य के अविवाहित महिलाओं को सहायता राशि प्रदान हो रही है।
- और इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आवदेन कर सकते है।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए जरुरी पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं का अविवाहित होना अनिवार्य है, उन्हें भविष्य में बहन करने की प्रमाण पत्र जारी करनी होगी।
- आवेदन करने वाली महिला किसी भी प्रकार के कर्मचारी या सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- महिला के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- आवेदक का आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- आई प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अविवाहित प्रमाण पत्र
- खुद का स्वयं घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो अदि
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana मे आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं-
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अविवाहित पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आने के बाद आपको पेंशन लेना है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आप अपने जिला का नाम स्तरीय निकाय समग्र आईडी को दर्ज करना है।
- इसके बाद आप अविवाहित पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरेंगे।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अंत में फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद अपना रसीद प्राप्त कर लेना है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्य कार्यालय या अधिकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।
- वहां आने के बाद आपको मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- इसके बाद आपको अधिकारियों द्वारा एक आवेदन फार्म दिया जाएगा।
- आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी को आप ध्यान पूर्वक से भरना है।
- आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति को आवेदन फार्म के साथ अटैच करेंगे।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को भर कर दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- आवेदन जमा करने के बाद आपका आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके बाद पत्रताएं पूरी होने पर आपको इस योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Q: मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है?
ANS: मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ”मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को शुरू की गई है।